दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के लिए शुक्रवार को बहुत बड़ी राहत की खबर आई. कोर्ट ने इनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है. हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इन विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराते हुए इनकी विधायकी खारिज हो गई थी. कोर्ट का ये फैसला चुनाव आयोग के लिए एक झटका है क्योंकि कोर्ट ने अहम टिपण्णी मे कहा है कि चुनाव आयोग ने विधायकों के साथ इंसाफ नहीं किया. आयोग को इन विधायकों के मामले को दोबारा सुनना पड़ेगा.