दिल्ली में सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मास्टर प्लान 2021 के संशोधन के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक को हटाने से किया इंकार. सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को कहा कि आप डिफाल्टर हैं और फिर अर्जेंसी बताते हैं. पूरी दिल्ली बैकफुट पर है फिलहाल इंतजार कीजिए. कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकारा और कहा कि सरकार सिर्फ दस लाख व्यापारियों को सरंक्षण देने के लिए पूरी दिल्ली के 1.86 करोड लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है.